उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता समाप्त,आदेश जारी

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उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1690/रा०नि०आ०-3 1379/2013 (2024) के तहत 23 दिसम्बर, 2024 को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर) में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई थी। निर्वाचन की मतगणना के संपन्न होने के बाद, आयोग ने आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

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