सुप्रीम फैसला – डबल मर्डर केस में इस पूर्व सांसद को उम्र कैद की सज़ा

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इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है

बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को साल 1995 के डबल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सज़ा सुनाई है.बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने साल 1995 में दूसरी पार्टी को वोट देने वाले दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

हालांकि साक्ष्यों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत और फिर पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था।

1995 में क्या हुआ था

यह हत्याकांड सारण ज़िले के मशरख विधानसभा इलाके में हुआ था. उस वक़्त प्रभुनाथ सिंह बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपा) के टिकट पर मशरख से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे।

इसमें मुख्य मुक़ाबला जनता दल के उम्मीदवार अशोक सिंह और बिपीपा के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह के बीच था.वोटिंग के दिन प्रभुनाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पानापुर प्रखंड के धेनुकी इलाके से गुज़र रहे थे और तभी दूसरे प्रत्याशी को वोट देकर लौट रहे कुछ युवकों पर प्रभुनाथ सिंह ने गोली चला दी थी।

इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।

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