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अल्मोड़ा पर्यावरण संस्थान में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीएम को कार्रवाई के निर्देश

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ब्रेकिंग न्यूज़ _उत्तराखण्ड जुच न्यायालय ने अल्मोड़ा के पर्यावरण संस्थान में हुए अतिक्रमण मामले में पर्यावरण संस्थान को बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी को सभी अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी प्रत्यावेदन पर 12 महीने में समिति बनाकर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने पर्यावरण संस्थान की भूमि पर किए गए अतिक्रमण मामले की याचिका को निस्तारित कर दिया है।

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मामले के अनुसार, पर्यावरण संस्थान (गोविंद बल्लभ पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा)की भूमि पर अतिक्रमण की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन शिकायतों पर प्रशासन की तरफ से मदद न मिलने पर संस्थान ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय में अतिक्रमणकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनको हटाने के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और वह अपनी ही भूमि पर काबिज हैं।


सभी तथ्यों को देखते हुए खंडपीठ ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा गया कि वह एक समिति बनाकर उन सब लोगों को चिन्हित करें जो अतिक्रमणकारी हैं। खंडपीठ ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को यह भी निर्देश दिए कि समिति की रिपोर्ट आ जाने पर 12 महीने में उचित कार्यवाही पूरी करें।


याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने बताया कि, इससे पर्यावरण संस्थान को राहत मिली है और वह इस उम्मीद में है कि अब अतिक्रमण से मुक्त होकर वह अपनी भूमि का पूरा उपयोग कर पाएंगे।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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