हाईकोर्ट : यू.सी.सी.को पी.आई.एल.से चुनौती, सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब…


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा लागू यू.सी.सी.2025 को चुनौती देती जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद का समय तय हुआ है।
आपको बता दें कि भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यू.सी.सी.के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। इसमें, मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यू.सी.सी.में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। देहरादून निवासी एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने रिट याचिका दायर कर यू.सी.सी.2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किये जाने का उल्लेख है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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