हाईकोर्ट ने हल्द्वानी पेयजल निगम से मांगी एक्शन टेकन रिपार्ट, MB कालेज से तिकोनिया रोड मामला..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के एम.बी.इंटर कालेज से तिकोनिया रोड पर बनाए गए सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद अभीतक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नही किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में पेयजल निगम से रोड का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और 4 अगस्त तक एक्शन टेकन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है।


मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। आज सुनवाई में नगर निगम की तरफ से कहा गया कि 2.25 करोड़ रुपये सीवर लाइन और 1.85 करोड़ रुपये रोड के निर्माण कार्य के लिए पेयजल निगम को दे दिया है । उसके बाद भी पेयजल निगम ने रोड का निर्माण कार्य नही किया ।


मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम और पी.डब्ल्यू.डी.ने एम.बी.कालेज से तिकोनिया चौराहे तक रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया। इस सीवर लाइन का काम अप्रैल में पूरा हो चुका है, जबकि इसके बाद भी विभाग ने रोड का पुनरनिर्माण कार्य नहीं किया। अभी बरसात का सीजन शुरू हो गया है।

अगर यह निर्माण शीघ्र पूरा नही किया जाता है तो नालियों का पानी लोगो के घरों में घुस सकता है और जान माल का खतरा बन सकता है। इस रोड पर हजार से अधिक लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं । इस क्षेत्र में तीन से चार स्कूल और शिक्षण संस्थान हैं। यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है। इसलिए इसे बरसात शुरू होने से पहले पूरा किया जाय।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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