हाईकोर्ट : बनभूलपुरा हिंसा मामले में पीड़ितों के मुआवजे को लेकर DM-SSP से जवाब तलब

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी ज़मीन पर निर्मित मस्जिद व स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में दो लोगों की मौत व घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल व एसएसपी नैनीताल से कहा है कि दस दिन के भीतर इस मामले में अपना जवाब पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया. इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत व घायल लोगो को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल : जंगल सफारी कर लौट रहे पर्यटकों की जिप्सी में लगी आग..Video

जिसमे कहा गया था कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी जबकि दो लोगों को गम्भीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मृतक दो लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है लिहाजा उनके परिजनों को सरकार की 2020 नियमावली के तहत मुआवजा दिलाया जाय।

यह भी पढ़ें 👉  ध्यान दें : हल्द्वानी से नैनीताल-भीमताल जाने वालों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी

गम्भीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा दिलाया जाय। जिस पर कोर्ट ने जिलाधकारी व एससीपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि इस पर अपना जवाब पेश करें।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *