हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा संशोधन मामले में सरकार को दिए निर्देश

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उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने प्रदेश पुलिस के 2000 पदों में चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया जारी रहे लेकिन न्यायालय के आदेश के बिना परिणाम घोषित नहीं किया जाए।

न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए तय की है। सुनवाई के दौरान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और न्यायालय के सम्मुख अपने तथ्य रखे।


मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पी.ए.सी. आई.आर.बी.के लिए 20 अकटुबर 2024 को यू.के. एस.एस.एस.सी.चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है।

विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है, लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाय। यही नहीं उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाय।

इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघटन कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसपर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 से बढाकर 25 साल की जाए, क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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