उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ईट भटटे में बंधक बना कर रखे जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद गृह सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जिन 37 मजदूरों को मुक्त किया गया है उनको क्या सुविधा दी गई है।न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार सहारनपुर यूपी निवासी अनिल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हिमालया ब्रिक फील्ड गुरूकुल नारसॉन रोड ग्राम टिकोला काला तहसील रूडकी जिला हरिद्वार के मालिक विजय पॉल व पान्टी के द्वारा 45 मजदूरों को ईट भटटे में बंधक बनाकर रखा है।
याचिका में कहा कि इस प्रकरण पर याचिका दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 37 मजदूरों को मुक्त कर दिया गया है। जिस पर कोर्ट इस प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए सचिव गृह को निर्देशित किया कि दो सप्ताह में जवाब दे कि पूरे प्रदेश में पिछले पांच साल से कौन कौन सी विजिलेंस की कमेटी गठित की गई है और उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।
कोर्ट ने यह भी बताने के निर्देश दिए हैं कि मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को कौन कौन सी सुविधाए दी गई है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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