हाईकोर्ट – राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के इन सदस्यों को वोटिंग से वंचित किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य क्रिकेट एशोसिएशन के आगामी 10 जनवरी को होने वाले चुनाव में तीन आजीवन सदस्यों को मताधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई करते हुए आजीवन सदस्यों के बारे में बोर्ड की नियमावली के बारे में 12 जनवरी तक न्यायालय को बताने को कहा है।


मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की है। मामले के अनुसार उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तीन आजीवन सदस्य राजेश तिवारी, रौनक जैन और मनीष पांडे ने याचिका दायर कर कहा है कि आगामी 10 जनवरी को उत्तराखण्ड के क्रिकेट एशोसिएशन के चुनाव हो रहे है। लेकिन कमेटी ने उनको मताधिकार से वंचित कर दिया है। जबकि एशोसिएशन में कुल 25 आजीवन सदस्य है, और उनको छोड़कर अन्य को मताधिकार की अनुमति दी गयी है। इसलिए उन्हें मताधिकार की अनुमति दी जाय। याचिका में यह भी कहा गया है कि एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा के नामांकन को भी रद्द किया जाय, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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