उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद सुरक्षा मामले में सुनवाई करते हुए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और एस.एस.पी.को निर्देश दिए हैं कि वहां के सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाएं रखें। साथ में डी.जी.पी. आगामी 27 तारीख तक न्यायालय को स्थिति से अवगत कराएं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर के लिए तय की है।
मामले के अनुसार उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने याचिका दायर कर कहा कि बीती 24सितंबर से कुछ संगठनों द्वारा भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से वहां दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति उतपन्न हो गयी है। इसलिए मस्जिद की शुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं।
याचिका में आगे कहा गया यह मस्जिद वैध है, जिसे वर्ष 1969 में जमीन खरीदकर बनाया गया है। वर्ष1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो को आदेश देकर कहा था कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करे और आदेश का पालन नहीं करने पर आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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