हल्द्वानी : बनभूलपुरा कर्फ्यू का नया आदेश_ सुबह 6 से 5 तक ढील,अब नाईट कर्फ्यू

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हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में अब जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

अब 17 फरवरी यानी शनिवार को मंडी गेट शनिबाजार रोड से पश्चिम का क्षेत्र, रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र, गोलचा कंपाउंड स्थित एफसीआई,गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफ.सी.आई. गोदाम परिसर वाले क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से रात्रि 8:00बजे तक छूट रहेगी-( यहां रात्रि 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा)

बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छूट रहेगी।(यहां शाम बजे से 5 :00 सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा) .

अतिक्रमण मुक्त किए गए स्थल की 100 मीटर की परिधि में पूर्णता बंद यानी कर्फ्यू जारी रहेगा।

क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें संचालित होंगी। क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए दुकानों तक आना-जाना कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, कर्फ्यू में छूट के दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ढील अवधि के दौरान सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी।

देखिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश

हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है।

हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (10) /20-न्या. सहा. /2024, दिनाँक 11-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था। क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त अतिक्रमणमुक्त स्थल, वनभूलपुरा की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया जाता है :-

(i) क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु सीमित आवागमन होगा। अनावश्यक आवागमन प्रतिबन्धित होगा।

(ii) उक्त अनुमति कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत ही होगी, कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के निवासियों का क्षेत्र से बाहर प्रवेश / निकास प्रतिबन्धित होगा।

(iii) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत् विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवम् विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्र दिखाये जाने के उपरान्त परीक्षा अवधि में परीक्षा स्थल तक आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों के कार्मिकों को परीक्षा केन्द्र तक बोर्ड ड्यूटी / परीक्षा ड्यूटी हेतु आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफ.सी.आई. गोदाम परिसर में प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 08-00

बजे तक (रात्रि 08-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक नाइट कर्फ्यू) शिथिलता प्रदान की जाती है तथा शेष वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में प्रातः 06-00 बजे से सायं 05-00 बजे तक (सायं 05-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक नाइट कर्फ्यू) शिथिलता प्रदान की जाती है।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्यो हस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।

यह आदेश दिनांक 17-02-2024 को प्रातः 05-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

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