उत्तराखंड में ड्राई डे घोषित,इतने दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में ड्राई डे घोषित, अप्रैल और जून में इस दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद
उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान समाप्त होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक, यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल शराब की दुकानें बंद रहेगी। मतगणना के दिन यानी चार जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : CBSE बोर्ड परीक्षा में रिदा खान ने किया नाम रोशन_99.4% .. जानिए क्या हैं टॉपर के सपने

प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान समाप्त होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

प्रदेश के 12892 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता लोकसभा चुनाव में घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधा का फायदा उठाते हुए 85 वर्ष से अधिक आयु के 9993 मतदाताओं और 2899 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने का आवेदन किया है। पांच अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में पॉकेट मार गैंग का भंडाफोड़,टारगेट बनाकर काटते थे जेब...

पहले चरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। द्वितीय चरण 13 अप्रैल से शुरू किया जाएगाबुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

लोकसभा चुनाव में आयोग ने ऐसे मतदाताओं को घर से ही डाक मतपत्र के जरिये मतदान की सुविधा दी है।कुमार जोगदंडे ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं में से जिसने भी इसका विकल्प दिया था।।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : वर्दी धारी पदों के लिए शारीरिक परीक्षा के मानकों में बदलाव तैयारी..

उन्हें इसकी सुविधा दी जा रही है। इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए रूट चार्ट, मतदान की तिथि और वृद्ध व दिव्यांग मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में 13732 वृद्ध और 2162 दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर मतदान की सुविधा का उपयोग किया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *