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भीमताल बस दुर्घटना: मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी निलंबित, अनुशासनिक कार्रवाई शुरू

उत्तराखंड परिवहन निगम ने भीमताल के पास खाई में गिरी रोडवेज बस के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कुमाऊं मंडल की मंडलीय प्रबंधक (संचालन) पूजा जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें दुर्घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंचना, उच्चाधिकारियों का फोन रिसीव न करना और अपने कर्तव्यों की अवहेलना करना शामिल है।

निलंबन के दौरान पूजा जोशी को आधे वेतन पर जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। उन्हें यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि वह किसी अन्य रोजगार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

भीमताल के पास खाई में गिरी रोडवेज बस के मामले में परिवहन निगम की नैनीताल रीजन की मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी को निलंबित कर दिया गया है।

आदेश …

पूजा जोशी, मण्डलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम जिनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निगम मुख्यालय, देहरादून सम्बद्ध किया जाता है। श्रीमती पूजा जोशी, मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), को आरोप पत्र पृथक से दिया जा रहा है-

(अ) दिनांक 25-12-2024 को पिथोरागढ़-हल्द्वानी मार्ग पर संचालित हल्द्वानी डिपो की वाहन संख्या यू०के० 07पीए 2822 के भीमताल नामक स्थान पर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात घटना स्थल पर तत्काल न पहुंचना।

(ন) उच्चाधिकारियों द्वारा फोन किये जाने पर उनका फोन रिसीव न किया जाना।

(स) अपने कर्तव्य एंव दायित्वों का त्तही प्रकार से निर्वहन न किया जाना एंव अधिकारी सेवा विनियमावली 2009 के विपरीत कृत्य करना।

2- निलम्बन की अवधि में श्रीमती पूजा जोशी, मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम को वित्तीय संग्रह खण्ड-2. भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है. भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भतो के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महँगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्रीमती पूजा जोशी, मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगी है।

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