

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी दंगे के आरोपियों की बेल मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय को सुरक्षित रख लिया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में शुक्रवार और शनिवार को हल्द्वानी के वनभूलपुरा दंगे से जुड़े लगभग 55 आरोपियों की बेल के विषय में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं ने शेसन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया और न ही रिमांड बढ़ाने के लिये कोई स्पष्ट कारण बताया। न्यायालय ने उनकी रिमांड बढ़ा दी और उनकी डिफाल्ट बेल खारिज कर दी। वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 55 लोगों की डिफॉल्ट बेल संबंधी याचिका को सुरक्षित रख दिया है। उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा है कि सर्विस शस्त्र और अवैध शस्त्र बरामदगी के 45 दिनों के बाद एफ.एस.एल.लैब को भेजे गए, जो गलत है।न्याय में फ्रॉड किया गया है। तीन माह में 8 ऑफिसियल जबकि 3 पब्लिक गवाह रिकॉर्ड में लाए गए। गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर कई बार अनियमितताएं की गई।
दूसरी ओर सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं। अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। नियमानुसार ही आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गयी है। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय रिजर्व कर लिया है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




Haldwani : मंदिर में चोरी_24 घंटे में मुखानी का लाल पकड़ा गया..
Uttrakhand : आज इन जिलों में बर्फबारी के आसार_एवलॉन्च का खतरा..
Watch – रात के अंधेरे में घर के आगे दो गुलदार_Bhimtal
हल्द्वानी में रक्षा मंत्री की जनसभा_ ट्विटर पर ट्रेंड हो गए धुरंधर धामी के 4 साल बेमिसाल
Live – रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंचे_चार साल बेमिसाल पर जनसभा..