BIG NEWS : ( UP ) सरकार का बड़ा फैसला ,मुख्य सचिव नें जारी किए आदेश ..इस स्थिति में दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को मिलेगी 50.लाख की सहायता राशि…
लखनऊ उत्तरप्रदेश : राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को कोरोना वायरस की रोकथाम,इलाज और इसके बचाव में लगाये गए.उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों को कोविड 19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कार्मिकों की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा किउपयुक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2020-21 में कोविड-19 की रोकथाम बचाव उपचार के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुक्त एकमुक्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या – 249 / एक-11-2020-04 (जी) 2015 टी०सी० दिनांक 11.04.2020 एवं पासशोधित शासनादेश संख्या-249(2)/ एक-11-2020-04 जी) /2015 टी०सी० दिनांक 11.04.2020 द्वारा दिशा-निर्देश नियंत किये गये थे।2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी कोविड-19 के रोकथाम बचाव व उपचार में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के अलावा ऐसे कार्मिकों को जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष / जिलाधिकारी द्वारा कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी है की कोवि संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है.
3 3 जिलाधिकारी द्वारा सम्मान कार्मिक की कोविद संक्रमण से मृत्यु पर उसके आश्रितों को अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति करके सभी अभिलेखों सहित धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा केवल उन्हीं कार्मिकों के आश्रितों को अहेतुक सहायता राशि (रू0 50.00 लाख) स्वीकृत की जायेगी जिनकी ड्यूटी कार्यालयाच्या / जिलाधिकारी द्वारा कोविड की रोकथाम, बचाय अथवा उपचार में लगायी गयी है एवं कोवि संक्रमण से उनको मृत्यु हुई है।
इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप-1 पर इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि संबंधित कार्मिक कोविड 19 की रोकथाम, बचाय अथवा उपचार के कार्यों के लिये नियुक्त था एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-2 पर इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुयी है। सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज सभी आश्रितों को बराबर-बराबर अहेतुक सहायता की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा वितरित करायी जायेगी। यदि सेवा पुस्तिकामें आश्रितों के नाम दर्ज नहीं है तो मृतक कार्मिक के उत्तराधिकारियों में अहेतुक सहायता की धनराशिबराबर-बराबर जिलाधिकारी द्वारा वितरित करायी जायेगी।
4. 4. व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-533 / पाय-1-2020 आर (633) / 2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संविदा कर्मीी, दैनिक वेतन भांगी आउटसोर्स, स्थायी / अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य / देय होगी, जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष / जिलाधिकारी द्वारा को1ि9 की कमान बचाव उपचार में लगायी गयी हो। 5. कोविद 19 की द्वितीय लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कार्मिकों का विवरण एवं संगत अभिलेखों को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर दिनांक 30 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से फीड एवं अपलोड करा दिया जाय और भविष्य में भी उक्त वेबसाइट पर कोदिड से मृतसभी कार्मिकों का विवरण फीड किया जाता रहेगा।
उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 1000 अन्य 96-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09- राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट फण्ड से व्यय 42 अन्य व्यय के नाम डाले जायेगे.
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