उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, गृह सचिव ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्य में 11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे कुछ विशेष शर्तों को पूरा करें।
महत्वपूर्ण शर्तें:
जो राज्य आंदोलनकारी पहले से सरकारी सेवाओं में राज्य आंदोलनकारी कोटे से नियुक्त हैं, उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
जो आंदोलनकारी सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का लाभ पहले ही ले चुके हैं, वे इसे अन्य सरकारी सेवाओं में पुनः नहीं ले सकेंगे।
यह कदम राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। 21 अगस्त 2024 को धामी सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद, अब राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे, जिससे बड़ी संख्या में आश्रितों को यह आरक्षण मिल सकेगा।
यह पहल आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मानित करने और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने के लिए अहम कदम है।
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