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BIG BREAKING : (नैनीताल) ज़िलाधिकारी ने जारी करी नई कोरोना गाइडलाइन..जानिए क्या हैं रियायत..

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हल्द्वानी–जिलाधिकारी  धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में (ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों) कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई से 04 अगस्त 2021 प्रातः 06 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

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गर्ब्याल ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह मंे छः दिन प्रातः 08 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार ही होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, जिंम तथा शॉपिंग मॉल कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे।

कोचिंग संस्थान,खेल संस्थान स्टेडियम एंव खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाडियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे।


जिलाधिकारी ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनो डोज 15 दिन पूर्व लगाने का प्रमाण पत्र दिखाने पर जनपद मे प्रवेश की छूट होगी। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नही होगा उन्हे 72 घंटे पूर्व आरटी.पीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगेटिव टेस्ट के साथ ही राज्य मे प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। बाहरी राज्यों से उत्ततराखण्ड मे आने वाले सभी व्यक्तियो को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबें केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां,भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे। होटलों में स्थित मीटिंग हॉल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।


गर्ब्याल ने बताया कि समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेशों बन्द रहेेंगे। कोविड कर्फ्यू दौरान ऑनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग की कक्षाएं संचालित होगी। राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवंास (क्रिटिकल),होम अटेन्डेन्ट हेल्थ,मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
जिलाधिकारी कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहंेगे।  गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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