उत्तराखंड – राज्य सभा सीट के लिए चुनाव का एलान_8 फरवरी को नोटिफिकेशन…

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देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से सोमवार को यह घोषणा की गई। मालूम हो कि 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, जबकि 2 राज्यों के शेष 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा हेतु निर्वाचित सदस्य अनिल बलूनी दिनांक 02 अप्रैल, 2024 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं।

अनिल बलूनी के कार्यकाल की समाप्ति के उपरान्त होने वाली रिक्ति की पूर्ति हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट संख्या-ECI/PN/10/2024 दिनांक 29 जनवरी, 2024 के द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 08 फरवरी, 2024 (गुरुवार) को अधिसूचना जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन से संबंधित प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी। आयोग द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, 2024 हेतु निर्धारित समयसारणी निम्नानुसार है।

राज्यसभा के जिन सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने वाला है, उनमें 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (हिमाचल प्रदेश), रेलवे, आईटी व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (ओडिशा), आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (कर्नाटक), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे (महाराष्ट्र), शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (मध्य प्रदेश), स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (गुजरात) और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (राजस्थान) हैं।

8 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन
इस चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी होगा और नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 16 फरवरी को होगी। 20 फरवरी तक कैंडिडेट्स अपने नाम वापस ले सकते हैं।

मालूम हो कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की ओर से अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, जिससे सदन के कामकाज में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है।

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