उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के 4% DA बढ़ोत्तरी को मंजूरी,आदेश जारी

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केंद्र के समान महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने की मांग कई माह से चल रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इसकी पत्रावली पर अनुमोदन दे दिया। आज शनिवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार परसेंट बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए अब 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनधारकों को भी चार प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।


राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश जारी किया गया है. वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. अब तक राज्य में कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर 46% किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा. यानी 6 महीने पहले से सरकार ने कर्मचारियों को यह भत्ता देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के अलावा सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को भी 4% बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है. इस तरह उत्तराखंड के ढाई लाख से ज्यादा और पेंशनर्स सरकार के फैसले से लाभान्वित होने जा रहे हैं।

शासन ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों-पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता(डीए) की दरों में चार फीसदी का इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान एक जुलाई 2023 से होगा। एक जुलाई से 31 दिसंबर 24 डीए का नकद भुगतान होगा। एक जनवरी से यह नियमित वेतन में आएगा।

अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जारी आदेश के तहत सातवां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

डीए बढ़ोतरी का यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगा। इन संस्थाओं के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक: 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के आदेश दिए गए हैं। देखें आदेश

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-126937/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक: 02 जून, 2023 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक : 01 जनवरी, 2023 से 42% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।


भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/4/2023-E- II(B) दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 46% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

उक्त कार्मिकों को दिनांक: 01 जुलाई, 2023 से दिनांक: 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी।

तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। 5 उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

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