विधायक खरीद-फरोख्त मामला,जाने हाईकोर्ट ने क्या सुनाया अपना फैसला
नैनीताल हाईकोर्ट (GKM news समीर शाह रिपोर्ट) पूर्व मुख्यमंत्री हरीश चंद सिंह रावत के स्टिंग संबन्दी सी.बी.आई.जांच मामले में उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद एक नवंबर को स्थिति साफ होने के बाद सी.बी.आई.और यूनियन ऑफ इंडिया से अग्रिम कार्यवाही के लिए कहा है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने सी.बी.आई.की प्राथमिक जांच के बाद बनाई रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि अगर 31 मार्च 2016 का सी.बी.आई.जांच का आदेश गलत होता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर 15 मई 2016 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी से जांच का आदेश सही होत है तो उस आधार पर भी सीबीआई की जांच रद्द हो सकती है। न्यायालय ने कहा की सी.बी.आई.इस मामले में एफ.आई.आर.दर्ज कर सकती हैं और जांच शुरू कर सकती हैं, न्यायालय इसके बीच मे नहीं आएगी लेकिन ये कार्यवाही न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधारित रहेगा। मामले में 1 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। बाईट :- कपिल सिब्बल, अधिवक्ता हरीश रावत।
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