उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने कहा है कि किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़ माफ किए गए है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट देकर अन्य व्यवसायियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैय्या अपना रही है। जबकि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अन्य उद्योग धंधे व व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। जिससे सभी को नुकसान उठाना पड़ा है राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों के 196 करोड़₹ माफ किए गए है जो सरकार के अन्य कारोबारियों में भेदभाव पूर्ण रवैया को दर्शाता है।

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