उत्तराखंड सरकार ने आगामी विधान सभा उप चुनाव 2024 के मतदान दिवस, 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है, जो उत्तराखंड राज्य के बाहर कार्यरत हैं लेकिन जिनका पंजीकरण रुद्रप्रयाग के 07-केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा, अन्य राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत ऐसे मतदाता भी, जो उत्तराखंड राज्य में कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने मतदान क्षेत्र में मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश मिलेगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B और उत्तराखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 26 के तहत घोषित किया गया है।
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश का पालन सुनिश्चित करें और सभी योग्य मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
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