
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रांतिय रक्षक दल (पी.आर.डी.)की भर्ती परिक्रिया को चुनौती देती याचिका में प्रक्रिया को हरि झंडी देते हुए याचिका को खारीज कर दिया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार यू.के.एस.एस.सी.ने क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतिय रक्षक दल (पी.आर.डी.)की भर्ती प्रक्रिया 13 अक्टूर 2023 से कुल 33 पदों पर शुरु की थी। इस भर्ती परिक्रिया और नियमावली को नैनीताल के कोटाबाग निवासी महेश जोशी ने उच्च न्यायालय में दी। उन्होंने याचिका में कहा कि सभी पदों पर सीधी भर्ती के बजाए प्रमोशन से भी भर्ती की जाए, क्योंकि वो कई सालों से विभाग में काम कर रहे हैं।
हांलाकि यू.के.एस.एस.सी.ने उच्च न्यायालय में कहा कि नियमावली एकदम सही है और विधानसभा को यह पूरा अधिकार है कि इसपर सरकार नियम बना सकती है और विधानसभा ने इसपर सोच समझकर नियमावली बनाई है। इसलिए याचिका को निरस्त किया जाय।


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