उत्तराखंड : यहां बाहरी व्यक्ति का जमीन खरीदना नहीं होगा आसान, DM ने जारी किये आदेश

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उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में अन्य प्रदेशों के लोग अब आसानी से जमीन नहीं खरीद पाएंगे। जमीन खरीदने से पहले खरीदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। जमीन खरीदने के कारणों का पता चलने और भूगोलीय स्थिति को देखते हुए ही जमीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार ने रजिस्ट्रार कार्यालयों व एसडीएम स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज सिंह गर्ब्याल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हरिद्वार जनपद में अन्य प्रदेशों के लोगों द्वारा खरीदी जा रही जमीन पर निगरानी बनाना जरुरी है। आवासीय, कृषि या फिर व्यवसायिक भूमि खरीदने से पहले खरीदार के बारे में पूरी जानकारी कर लें।

साथ ही जमीन का अवलोकन व भूमि क्रय करने के कारणों का भी पता कर लिया जाए।खरीदार को पहले पुलिस वेरीफिकेशन कराना होगा। साथ ही अन्य जानकारी भी जुटाई जाएगी। तभी जमीन को खरीदने की अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार देहरादून की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि जनपद हरिद्वार में उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहरी व्यक्तियों के द्वारा क्रय की जा रही भूमि पर सतत निगरानी बनाये रखने हेतु आवेदक को भूमि क्रय करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व क्रेता के सम्बन्ध में पूर्ण जाँच, भूमि का चिन्हिकरण एवं भूमि क्रय करने का यथोचित कारण। बताने के बाद ही अनुमति प्रदान करते हुए विलेख पंजीकरण करने के निर्देश प्रसारित किये गये है।मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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