हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 19 नवम्बर तक नगर निगम, जिला अधिकारी, केंटबोर्ड, एमडीडीए के उच्च अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने को कहा..
नैनीताल 04.November 2020 GKM NEWS उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने देहरादून में अभी तक अतिक्रमण नही हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगम, जिला अधिकारी, केंटबोर्ड, एमडीडीए के उच्च अधिकारियों को 19 नवेम्बर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि क्यों नही आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व् न्यायमुर्त्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। पूर्व में एसएसपी को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता को शुरक्षा मुहैय्या कराएं।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2018 में माननीय उच्च न्यायलय ने मनमोहन लखेरा की जनहित याचिका में आदेश दिया था कि देहरादून से सड़कों, गलियों, नालियों व रिष्पना नदी से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाने के आदेश दिए थे . जिसके बाद प्रशाशन ने घण्टाघर सहित कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया परन्तु प्रशाशन की लापरवाही के चलते लोगो ने कई स्थानों पर पुनः अतिक्रमण कर लिया
जिसके कारण रोड, नालियां , गलियां सहित कई मार्ग संकरित हो गयी है और आम लोगो के चलने तक का रास्ता नही बचा है इसलिए देहरादून की अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रार्थरना की है।
बाईट :- अभिलाषा बेलवाल, अधिवक्ता।
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