उत्तराखंड : शासन ने कोविड कर्फ्यू की नई गाइड लाइन की जारी.. 8 जून तक क्या हैं अहम तब्दीलियां और रियायत…

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उत्तराखंड में कोरोनावायरस कोविड-19 की तीसरी लहर में कोविड-19 कर्फ्यू चौथे सप्ताह भी बढ़ा दिया गया है 8 जून सुबह 6:00 बजे तक लगे इस कर्फ्यू में सरकार द्वारा कुछ चीजों में राहत दी गई है पिछले 3 सप्ताह से कोरोना कर्फ्यू लागू होने से तेजी से राज्य में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने में कामयाबी मिली है ।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। प्रदेश में दिनांक 01 जून की प्रातः 06 बजे से 08 जून की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मीट) प्रातः 08 से 11 बजे तक खुलेंगी।
➡ राशन की दुकानें, किराने की दुकानें एवं General Stores दिनांक 01 जून एवं 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
➡ स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें दिनांक 01 जून एवं 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं- देखिए मुख्य सचिव का आदेश…

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