उत्तराखंड : भाजपा से निष्कासित किये गये नेता कमल रावत को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 31 दिसंबर की शाम को रावत की गिरफ्तार हुई. इससे पहले, भाजपा ने आरोपी को पार्टी से निकाल दिया था. 29 दिसंबर को रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा. मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद भाजपा ने कमल रावत के खिलाफ एक्शन लिया।
पुलिस ने इस मामले में बताया है कि आरोपी को उत्तराखंड के चंपावत से 31 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी गिरफ्तारी देर शाम को हुई. पुलिस अधिकारी योगेश उपाध्याय ने कहा कि रावत पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप है. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।
आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) और संबंधित IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, 29 दिसंबर को पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई. लेकिन कोर्ट में बयान दर्ज नहीं हो सका.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि भाजपा के स्थानीय नेता कमल रावत पर आईपीसी की 376 (बलात्कार), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (धमकी) के साथ-साथ संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा रावत के खिलाफ POCSO भी लगाया गया है.
भाजपा के चंपावत जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने बताया है कि रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. वहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है।
नाबालिग लड़की के परिजनों के मुताबिक भाजपा के तल्लादेश मंडल अध्यक्ष और बीडीसी मेंबर कमल रावत जो पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका है। उसने लड़की को बहला फुसला कर उसका शारीरिक शोषण किया। साथ ही उसे इस बात को किसी को ना बताने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी लगातार नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करता रहा। जिससे परेशान होकर लड़की ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी।
जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ चंपावत कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार को पीड़िता की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 363 के अलावा पॉक्सो (यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी) कानून 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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