अब दूसरे राज्य में जाने की नही होगी पाबन्दी..जानिए क्या सहुलियतें दे रही है, केंद्र और राज्य सरकार (अनलॉक-4)
नई दिल्ली / देहरादून ( GKM News Sulemaan khan ) केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद, राज्य सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन को देखते हुए राज्य में बहार से आने वाले 2000 लोगों की प्रति दिन सीमा की रोक को हटा दिया है,
आपको बता दे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रति 2000 लोगों को ही आने की अऩुमति थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php
पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है. प्रदेश के लोगों को भी पंजीकरण करना होगा..
शनिवार को जारी की गई गाइडलाइन से यह साफ़ हो गया है कि प्रदेशो को केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा.
शनिवार को केंद्र की ओर से जारी हुई अनलॉक-4 की गाइडलाइन के बाद आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होगी, लेकिन वेबसाइट पर पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा. हलाकि बॉर्डर चेक पोस्ट पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने की शर्त को नहीं हटाया गया है…
अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दी जाएगी.इसके साथ ही 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी. कोई भी राज्य अब लॉकडाउन का निर्णय नही ले सकता. साथ ही किसी भी राज्य को लॉक डाउन के लिए ग्रह मंत्रालय से इज़ाज़त लेनी पड़ेगी.
स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे लेकिन कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है. लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, इसके साथ ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी बन्द रहेंगे..
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