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सुप्रीम कोर्ट का आदेश ..फौरन शुरू हो काउंसलिंग ,27% ओबीसी आरक्षण के साथ 10% EWS रिजर्वेशन को मंन्ज़ूरी ..

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NEET PG रिसर्वेशन : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज NEET PG काउंसिलिंग पर आदेश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% OBC और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है. केंद्र ने 27% OBC और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसिलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी. वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है. हमने EWS की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा. अक्टूबर में सवाल पूछा गया था. केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी. 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो. 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा.

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हम OBC आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं- सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’अब बताया है कि कमिटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है. हमने सभी पक्षों को सुना. मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की ज़रूरत है. EWS का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा. OBC आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है, इसलिए 10 प्रतिशत EWS आरक्षण हो. मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी.

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