सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिज़वी को दिया करारा झटका..ख़ारिज की कुरान शरीफ वाली याचिका..लगाया 50000 का जुर्माना..कोर्ट ने कही यह बात..
NEW DELHI : पिछले महीने वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में के याचिका दायर करी थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.इसके साथ ही वसीम रिज़वी पर 50 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद वसीम रिज़वी को बड़ा झटका है. जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है. पीठ में जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेष रॉय भी शामिल थे .वसीम रिज़वी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान शरीफ 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सके.अपनी याचिका में रिज़वी ने यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है.
वसीम की इस याचिका के बाद देश भर के मुसलमानों में गुस्सा देखा गया था. जगह जगह वसीम रिज़वी का जमकर विरोध हुआ था. इसके साथ ही शिया समुदाय भी वसीम रिज़वी के विरोध में आ गया था और रिज़वी को इस्लाम से ख़ारिज कर दिया था. इतना ही नही रिज़वी के समर्थन में कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति नही आया था.सब ने वसीम की इस याचिका का विरोध किया था.
आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए रिज़वी की याचिका ख़ारिज कर दी और इस याचिका पर साफ कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिज़वी पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी रिज़वी को भेजा था नोटिस
इस याचिका के बाद रिज़वी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था. आयोग ने अपने भेजे नोटिस में भी वसीम रिज़वी द्वारा कुरान शरीफ को लेकर डाली गई पीआईएल पर नाराज़गी जाहिर की थी. आयोग ने वसीम रिज़वी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया था. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिज़वी को बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था कि अगर वसीम ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. आयोग ने यह भी कहा था कि वसीम रिज़वी ने सोची-समझी साजिश के तहत ऐसा बयान दिया है और देश में आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने वाला बयान है.
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]