वक़्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर : यथा स्थिति बरकरार रहेगी

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इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।

वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का वक्त दिया है। वहीं शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

CJI ने आगे कहा कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करेगी, और तब तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. CJI ने कहा, ‘हम यह बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं. सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें.’

एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें’

CJI ने कहा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें.” CJI ने यह भी कहा, “1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (सुनवाई की सूची) में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके.”

CJI बोले-सिर्फ 5 याचिकाएं ही रखी जाएं

CJI ने कहा कि मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही रखी जाएं. सभी को सुनना मुमकिन नहीं है. आप लोग 1 दिन में फैसला करके बताएं कि कौन-कौन सी याचिकाएं रहेंगी. CJI ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निस्तारित मान लिया जाएगा और अगली सुनवाई की लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा।

अगली सुनवाई 5 मई को मुकर्रर की गई है।

आपको बताते चलें वक्फ (संशोधन) अधिनियम,2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई है. यह कानून 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ था. इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में सुधार लाना है, लेकिन विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे “मुस्लिम विरोधी” और “असंवैधानिक” कहकर चुनौती दी है।

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