हाईकोर्ट ने स्कूल में कर्मचारी नियुक्ति में धांधली की CBI जांच के एकलपीठ के आदेश को पलटा…

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उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने रामनगर में गोमती पूरन प्रसाद(जी.पी.पी.)आर्य कन्या इंटर कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली को लेकर एकलपीठ द्वारा दिये गए सी.बी.आई.जाँच के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के सी.बी.आई.जाँच के आदेश को निरस्त करते हुए विशेष अपील को भी निस्तारित कर दिया है।

मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ ने याचिका को गुणदोष के आधार पर सुनवाई के लिये एकलपीठ को भेज दिया है । एकलपीठ इस मामले की सुनवाई 1 जनवरी को होगी ।


एकलपीठ के आदेश को स्कूल प्रबन्धन ने वर्ष 2018 में खण्डपीठ में चुनौती दी। तभी एकलपीठ ने सी.बी.आइ.जांच के आदेश दिए थे। न्यायालय ने जांच एजेंसी को चार माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मामले के अनुसार रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने 2018 में एक याचिका दायर कर कहा था कि 23 मई 2014 को जी.पी.पी.आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षक और लिपिक वर्गीय नौ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई।

पांच सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार सहायक लिपिक पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाणपत्र होना जरूरी था। मगर चयन कमेटी द्वारा जिस नेहा शर्मा का चयन किया गया, उसके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं था। इसी नियुक्ति को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई जिसमें एकलपीठ ने सी.बी.आई.जाँच के आदेश दिए थे। आज खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए सी.बी.आई.जांच की मांग को नकार दिया है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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