उच्च न्यायालय ने कूड़ादान हटाने और दीवार बनाने की अनुमति मामले में नोटिस जारी किया, जानिए कौन दो अधिकारी है ये…

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन नहीं करने और याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय निवासी विक्की वर्मा, समुतुल्लाह, एल.डी.ए.के सचिव पंकज उपाध्यय और ई.ओ.नगर पालिका नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा ही। मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर की तिथि नियत की है।


मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में माननीय उच्च न्यायलय ने नगर पालिका नैनीताल को आदेश दिए थे कि मल्लीताल अंडा मार्केट स्थित कूड़ेदान को अन्य जगह पर विस्थापित करें। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को टूटे हुए गोदाम की दीवार को व्यक्तिगत रूप से मरम्मत करने के आदेश भी दिए थे । आरोप है कि नगर पालिका ने कूडादान तो हटा दिया, लेकिन नैनीताल निवासी समतुल्लाह और विक्की वर्मा ने बार बार उन्हें उनकी दुकान की नगर पालिका से लीज खत्म कराने की धमकी दी है।


पूर्व में इस मामले में उनके द्वारा याचिका दायर की गयी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने उनके हित में आदेश देकर कहा था कि उनके दुकान के पास रखे कूड़ेदान को हटाया जाए और वे अपने गोदाम की मरम्मत स्वयं करें।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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