हाईकोर्ट के सरकार को कुख्यात डॉन की सुरक्षा के निर्देश, STH में कराया जाए इलाज..जानिए और क्या सुविधा दी है न्यायालय ने…?

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जेल में बंद प्रकाश पांडे उर्फ पी.पी.की शुरक्षा व् स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि याचिकाकर्ता का इलाज मेडिकल कालेज हल्द्वानी में कराया जाय।

सरकार को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जब पी.पी.पेशी के लिए अन्य राज्यों में जाते है तो उत्तराखंड की पुलिस ही उन्हें वापस भी लाए। न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिए है कि उन्हें जेल में अपना खाना खुद बनाने की अनुमति दें।


मामले के अनुसार पी.पी.ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि वह ह्रदय रोग से पीड़ित है। जब वे जेल से अस्पताल जाते है तो पुलिस उन्हें किसी भी अस्पताल में ले जाती है । उनका इलाज राजकीय मेडिकल कालेज सुशीला तिवारी में कराया जाय। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ कई राज्यो में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जब वे पेशी के लिए अन्य राज्यों में जाते है तो उत्तराखंड की पुलिस उस राज्य के बॉर्डर तक ही उन्हें ले जाती है उसके बाद उन्हें उस राज्य की पुलिस को सौप दिया जाता है।

याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि उन्हें पेशी के लिए उत्तराखंड की पुलिस ही लाया और ले जाया करे क्योंकि उन्हें जान का खतरा । याचिका में उन्होंने यह भी प्राथर्ना की है कि उन्हें जेल में खाना स्वयं बनाने दिया जाय। क्योंकि दो बार उन्हें जहर मिलाकर खाना दिया गया, जिसको खाने से बिल्ली की मौत भी हो गयी थी।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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