बड़ी खबर : (नैनीताल) हाई-कोर्ट ने कॉस्टेबल और सब इंस्पेक्टर प्रमोशन मामले में सुनाया यह फैसला.. जाने पूरी खबर..

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर प्रमोशन(पदोन्नति) मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से किसी भी पहल को न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन रखने को कहा है । न्यायालय ने प्रोमोशन लिस्ट जारी किए जाने पर इस केस की जानकारी दर्ज करने को भी कहा है ।
उच्च न्यायालय में सतेंद्र कुमार एवं अन्य ने कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर सीनियोरिटी एंड प्रमोशन एक्ट 2018 के अंतर्गत राज्य सरकार को चुनौती दी । उत्तराखंड पुलिस के सिविल और इंटेलीजेन्स विंग के लगभग 620 जवानों ने याचिका दायर कर न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ.कार्तिकेय हरी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने न्यायालय से कहा है कि इस नियम के अनुसार केवल आर्म्ड फोर्स के जवान ही लाभान्वित हो रहे हैं । इस नियम से सिविल और इंटेलीजेन्स विंग के जवान प्रमोशन के अधिकारों से वंचित हो रहे हैं । साथ ही आर्म्ड फोर्स और सिविल और इंटेलीजेन्स विंग के जवानों के अधिकारों के मापदंड में भी अंतर आ रहा है ।
मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल पद पर प्रोमोशन मामले में सरकार से कोई भी कार्यवाही न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन करने को कहा है । खंडपीठ ने सरकार से ये भी कहा है कि अगर कोई लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें न्यायालय के निर्णय और इस केस का जिक्र होना जरूरी है । न्यायालय ने मामले में अंतिम सुनवाई 24 जून के लिए तय कर दी है ।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




UOU ने आंगनबाड़ी में जगाई पोषण की अलख_ जंक फूड के नुकसान बताए
300 करोड़ खर्च कर बलिया नाले का काम संदेह के घेरे में है_ नैनीताल को दुर्गापुर से क्यों नहीं जोड़ रहे
300 करोड़ खर्च कर बलिया नाले का काम संदेह के घेरे में है_ नैनीताल को दुर्गापुर से क्यों नहीं जोड़ रहे
किच्छा–सिरौलीकलां चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश_मतगणना कर नतीजे जारी करें
छात्रसंघ_कुमाऊं में निर्दलीयों का दबदबा, MBPG में ABVP का वर्चस्व टूटा