चुनाव आदर्श आचार संहिता में धारा 144 लागू . .नैनीताल जिला अधिकारी ने पारित किया आदेश..
उत्तराखंड : निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणां के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है जिसको मद्देनज़र रखते हुए जिला अधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल ने बड़ा फैसला लिया है उन्होंने धारा 144 लागू कर दी है जिसका आदेश जारी कर दिया गया है
नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी ने आसन्न विधान सभा चुनाव की पूरी समयावधि के लिए जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस आदि के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वद्विता में शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन तथा विधि व्यवस्था भंग होने, मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाने, अवांछित व असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की प्रबल संभावना को देखते हुए तथा इस दौरान समय की अनुपलब्धता के कारण संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए अवसर दिया जाना संभव न होने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जा रही है।
- कोई भी व्यक्ति लाठी डन्डा एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा।
- कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
3 .कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाया तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा |
4 . किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा जुलूस धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा ।
5 . यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा / जुलूस शादी, बारात पार्टी शव यात्रा हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
6 . कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
7 . कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
8 . प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कोई भी व्यक्ति आगनेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।
10. सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा-निर्देश एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्गत SOP का उल्लंघन सर्वथा वर्जित होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप -आचरण करना सुनिश्चित करेंगे।
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