हाईकोर्ट से बॉबी पवार सहित अन्य को राहत_आपराधिक मामलों में कार्रवाई पर रोक

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में बॉबी पंवार सहित अन्य के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए विचाराधीन अपराधिक मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, राज्य सरकार से जबाब दाखिल करने को कहा है।

एकलपीठ ने बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के वहाँ मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च 2025 की तिथि तय की है। ये वाद राज्य सरकार बनाम बॉबी पंवार व अन्य तथा निरीक्षक कैलाश नेगी बनाम बॉबी पंवार थे।


उच्च न्यायालय में बॉबी पावर के अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने 25 अगस्त 2023 क़ो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमे बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व 4 अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 171(जी )186 व 188 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इसके क्रम में अदालत मे आपराधिक मुक़दमा दाखिल हुआ और मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गयी। इस आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए बॉबी पवार व अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ताओ द्वारा कहा गया है कि उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गयी है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।

बेरोजगार युवाओं के जरुरी मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे जागरूक युवाओं क़ो प्रशासन ने डराया धमकाया और उनकी आवाज क़ो दबाने की कोसिस की। उस दौरान वे अपने साथियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने 144 धारा का दुरप्रयोग कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसलिए इस कार्यवाही पर रोक लगाई जाय।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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