हल्द्वानी में बैंक्वेट हालों पर पुलिस का शिकंजा,एक्शन शुरू

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हर्ष फायरिंग, पार्किंग उल्लंघन और देर रात तक डीजे बजाने पर कार्रवाई, 15 विवाह मंडप संचालकों को नोटिस जारी

शादी समारोहों के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक निर्णायक कदम उठाते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रहलाद नारायण मीणा के मार्गदर्शन में नैनीताल पुलिस ने 27 नवंबर, 2024 को एक विशेष अभियान चलाया। यह पहल पुलिस अधीक्षक (नगर) हल्द्वानी प्रकाश चंद और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी की देखरेख में की गई।

इस अभियान का नेतृत्व हल्द्वानी के थाना प्रभारी (एसएचओ) कोतवाली राजेश यादव ने मुखानी थाने के प्रभारी विजय मेहता और स्थानीय पुलिस टीमों के साथ किया।

अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न बैंक्वेट हॉल, टेंट हाउस और डीजे प्रदर्शन वाले स्थानों पर निरीक्षण किया, खास तौर पर बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड और मुखानी इलाके की सड़कों पर। ये निरीक्षण एसएसपी द्वारा इवेंट हॉल और डीजे संचालकों के साथ बैठक में पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप किए गए।

मुख्य निर्देश और प्रवर्तन उपाय:

सख्त पार्किंग नियम: शादी समारोह में शामिल होने वाले सभी वाहनों को बैंक्वेट हॉल परिसर के भीतर पार्क किया जाना चाहिए। सड़क किनारे पार्किंग सख्त वर्जित है।

देर रात डीजे म्यूजिक और साउंड ट्रकों पर प्रतिबंध: रात 10:00 बजे के बाद डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और बैंड प्रदर्शन के लिए साउंड ट्रकों की अनुमति नहीं होगी।

अनिवार्य सूचना: शादी के आयोजकों को अब अपने कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन को पहले से सूचित करना आवश्यक है।

निगरानी और सुरक्षा उपाय: शादी के स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रवेश बिंदुओं पर रिबन काटने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कर्मचारी सत्यापन: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों, खानपान कर्मियों और बैंड सदस्यों को पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा।

हर्ष फायरिंग और अग्नि सुरक्षा उल्लंघन के लिए शून्य सहिष्णुता: कार्यक्रमों में आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सख्त वर्जित है। इसके अतिरिक्त, सभी स्थानों को अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा।

निरीक्षण के दौरान, इन निर्देशों का पालन न करने के लिए 15 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस दिए गए। उन्हें चेतावनी दी गई कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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