उत्तराखंड में पंचायत चुनाव खर्च की सीमा बढ़ी,नए नियम_बड़े बदलाव..

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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रधान पद प्रत्याशी 75,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तक के लिए खर्च की सीमा में वृद्धि की है, जिससे चुनावी प्रक्रिया और अधिक व्यापक हो सकेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बदलाव के बारे में सूचित करते हुए पत्र भेजा। इस नए आदेश के तहत, उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी वृद्धि की गई है।

नए शुल्क और जमानत राशि:

सदस्य, ग्राम पंचायत: नामांकन शुल्क 150 रुपये, जमानत 300 रुपये


उप प्रधान, ग्राम पंचायत: नामांकन शुल्क 210 रुपये, जमानत 750 रुपये


ग्राम प्रधान: नामांकन शुल्क 300 रुपये, जमानत 1500 रुपये


सदस्य, क्षेत्र पंचायत: नामांकन शुल्क 300 रुपये, जमानत 1500 रुपये


सदस्य, जिला पंचायत: नामांकन शुल्क 450 रुपये, जमानत 1500 रुपये


कनिष्ठ उप प्रमुख: नामांकन शुल्क 450 रुपये, जमानत 2250 रुपये


ज्येष्ठ उप प्रमुख: नामांकन शुल्क 450 रुपये, जमानत 2250 रुपये


प्रमुख, क्षेत्र पंचायत: नामांकन शुल्क 600 रुपये, जमानत 3000 रुपये


उपाध्यक्ष, जिला पंचायत: नामांकन शुल्क 750 रुपये, जमानत 3000 रुपये


अध्यक्ष, जिला पंचायत: नामांकन शुल्क 1500 रुपये, जमानत 6000 रुपये


खर्च की सीमा में बदलाव:

प्रधान: पहले 50,000 रुपये, अब 75,000 रुपये


सदस्य, क्षेत्र पंचायत: पहले 50,000 रुपये, अब 75,000 रुपये


सदस्य, जिला पंचायत: पहले 1,40,000 रुपये, अब 2,00,000 रुपये


कनिष्ठ उप प्रमुख: पहले 50,000 रुपये, अब 75,000 रुपये


ज्येष्ठ उप प्रमुख: पहले 60,000 रुपये, अब 1,00,000 रुपये


प्रमुख, क्षेत्र पंचायत: पहले 1,40,000 रुपये, अब 2,00,000 रुपये


उपाध्यक्ष, जिला पंचायत: पहले 2,50,000 रुपये, अब 3,00,000 रुपये


अध्यक्ष, जिला पंचायत: पहले 3,50,000 रुपये, अब 4,00,000 रुपये


उम्मीदवारों को अब नामांकन के साथ एक शपथपत्र भी देना होगा

इसके साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की है। अब सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें अपने खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी देनी होगी। यह नया आदेश उत्तराखंड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश 2024 के तहत जारी किया गया है।

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