उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू, जमीन खरीदना हुआ महंगा..

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देहरादून। प्रदेश सरकार ने दो वर्षों के अंतराल के बाद राज्य भर में सर्किल रेट में 9% से लेकर 22% तक की वृद्धि कर दी है। यह बढ़ोतरी 5 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। राज्य भर में तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट विकास, निर्माण कार्य और ज़मीन की खरीद-फरोख्त को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई इस नई दर व्यवस्था के चलते अब आवासीय फ्लैट, बहुमंजिला इमारतों में घर और व्यावसायिक परिसरों में दुकानें खरीदना पहले की तुलना में अधिक महंगा हो जाएगा।

जिलों को निर्देश, दरें तत्काल प्रभाव से लागू

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रविवार को देहरादून जिला प्रशासन ने संशोधित सर्किल रेट जारी करते हुए उन्हें 5 अक्तूबर से लागू कर दिया है।

विकासशील क्षेत्रों में मुख्य रूप से बढ़े रेट

रिपोर्ट के अनुसार, सर्किल रेट में यह वृद्धि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में की गई है जहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य, आवासीय योजनाएं और वाणिज्यिक परियोजनाएं चल रही हैं। इन क्षेत्रों में जमीन की बढ़ती मांग और कीमतों को देखते हुए सरकार ने रेट संशोधन को जरूरी माना।

प्रस्तावों में त्रुटियों के चलते हुई देरी

गौरतलब है कि पहले जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में त्रुटियां पाए जाने के कारण सरकार ने उन्हें दोबारा संशोधित कर पेश करने को कहा था। लंबे समय से शासन स्तर पर सर्किल रेट की समीक्षा और संशोधन को लेकर मंथन चल रहा था, जिसके बाद अब जाकर नई दरें लागू की गई हैं।

सरकार को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व

नई दरों के लागू होने से जमीनों और संपत्तियों की रजिस्ट्री से सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इससे न केवल सरकारी खजाना मजबूत होगा, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में भी पारदर्शिता आएगी।

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