धामी कैबिनेट के बड़े फैसले : 18 अहम प्रस्ताव पर मुहर..

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देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

सरकार ने परिवहन, वन, वित्त, शिक्षा, कार्मिक और अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई विभागों में अहम निर्णय लिए हैं।

परिवहन विभाग को मिली बड़ी सौगात

कैबिनेट ने परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। वहीं GST दरों में कमी के चलते अब 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा विभाग में परिवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों की नई वर्दी निर्धारण को भी स्वीकृति दी गई।

कुंभ मेला कार्यों को लेकर नए अधिकार तय

सरकार ने कुंभ मेले के कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की नई व्यवस्था लागू की है।

1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे

5 करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त के स्तर से मंजूर होंगे

इससे अधिक राशि वाले कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत किए जाएंगे

वन विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव

वन विभाग में भर्ती को लेकर दो अहम संशोधनों को मंजूरी मिली है।

वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष की गई

वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई

इसके अलावा वन सीमावर्ती क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और मानव-हाथी संघर्ष में कमी आएगी।

मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव

उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के तहत राज्य के मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।

कक्षा 1 से 8 तक संचालित 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी

कक्षा 9 से 12 तक संचालित करीब 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी

ठेकेदारों और कर्मचारियों को राहत

सरकार ने डी श्रेणी के सूचीबद्ध ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी है। वहीं प्रतीक्षा सूची को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। अब एक वर्ष के भीतर उपयोग होने पर प्रतीक्षा सूची वैध मानी जाएगी।

शिक्षा विभाग में कई अहम फैसले

कैबिनेट ने विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी दी। साथ ही सहायक अध्यापकों के 62 पदों के लिए सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों को भी मिलेगा, जहां स्थायी प्राचार्य नियुक्त हैं।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

उद्योग विभाग में शुल्क 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल किया गया

आबकारी नीति से जुड़े 6 प्रतिशत प्रावधान को राज्यकर विभाग ने अपनाया

लोक निर्माण विभाग में दिव्यांग वर्ग के रिक्त पदों के लिए 6 नए पद सृजन प्रस्ताव को मंजूरी मिली

वर्कचार्ज कर्मचारियों से जुड़े हाईकोर्ट के स्टे आदेश को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया

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