कालाढूंगी का गौ-मांस के शक में हिंसा मामला : नाबालिग के बयान पर हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने गौकशी मामले में लॉन्चिंग मामले में नाबालिग की गिरफतारी पर रोक लगा दी है और याचिका को निस्तारित के दिया है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में आज कालाढूंगी थाने में दर्ज एफ.आई.आर.में हिन्दु संगठनों द्वारा गौ मांस होने का हल्ला करते हुए गाडी में तोडफोड और मारपीट करने के आरोपी नाबालिग की गिरफतारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका में सुनवाई हुई। एकलपीठ ने नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।
मामले के अनुसार, बैलपड़ाव निवासी पियूष वर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि कालाढूंगी पुलिस स्टेशन में बीती 23 अक्टूबर को 14 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल है। एफ.आई.आर.में कहा गया था कि कुछ हिन्दु संगठनों ने गौमांस होने का हल्ला करते हुए शिकायतकर्ता की गाडी में पत्थरों, रॉड और पाठल से तोडफोड की और चालक की पिटाई की। साथ ही चालक को जान से मारने का प्रयास भी किया गया।
शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि अज्ञात हिन्दुवादी संगठन के लोगों को वीडियो व फोटो से पहचाना गया तो उस घटना में लोगों के नाम एफ.आई.आर.में दर्ज किए गए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह इस घटना में शामिल नहीं है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह 16 वर्ष का नाबालिग है और घटना के समय टयूशन से घर को आ रहा था। याचिकाकर्ता की ओर से उसकी गिरफतारी पर रोक लगाने की मांग की थी।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




24 अप्रैल से 25 मई तक हर उत्तराखंडी को अपने मूल निवास पर पहुंचने की अपील
सीएम ने बांटे विभाग_कैड़ा को शहरी, उनियाल को स्वास्थ्य, नए मंत्रियों को पावर..
Haldwani : मंदिर में चोरी_24 घंटे में मुखानी का लाल पकड़ा गया..
Uttrakhand : आज इन जिलों में बर्फबारी के आसार_एवलॉन्च का खतरा..
Watch – रात के अंधेरे में घर के आगे दो गुलदार_Bhimtal