ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार कों लगाई फटकार.. कोर्ट ने दिया 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश..

ख़बर शेयर करें

पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर आतंक मचा रहा है. हर दिन हज़ारों मामले सामने आ रहें है जबकि सैकड़ो लोगों की मौत हों गई.. जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 10 मई तक लॉकडाउन आगे बड़ा दिया है.इसी बीच दूसरी लहर के वक़्त दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के कोटे की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के वक़्त कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो अवमानना की कार्रवाई करेंगे.

‘आज ही दें ऑक्सीजन’

गहराते ऑक्सीजन संकट के बीच हाई कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन भी कोरोना वायरस से जुड़े मामलों पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने केंद्र को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही दिल्ली सरकार को देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पानी सिर के ऊपर पहुंच गया है. कोर्ट ने सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कहा कि रोजाना भर्ती व डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की पूरी जानकारी दी जाए. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।


दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को Oxyegen Plants लगाने चाहिए. जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश घटा देते हैं जबकि अस्पतालों के लिए खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है. पीठ ने कहा, ‘ऑक्सीजन प्लांट्स आवश्यक हैं और उनके पास यह नहीं होना गैर जिम्मेदाराना है.

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page