विकलांग बच्चों से बुरे बर्ताव के मामले में SSP पंकज भट्ट ने गलती मानते हुए उठाया यह कदम, जानिए हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को क्या दिए निर्देश..

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उत्तारखण्ड उच्च न्यायालय में कुमायूँ के एकमात्र मेंटल चाइल्ड रेजीडेंसीयल स्कूल के बच्चों के साथ मारपीट और लापरवाही के मामले में शिकायत दर्ज करने से चूकि रामनगर पुलिस की तरफ से एस.एस.पी.पंकज भट्ट ने न्यायालय से माफी मांगते हुए मुकदमा दर्ज करने की सूचना दी। न्यायालय ने सरकार से स्कूल की मदद करने और प्रदेशभर में बाल संबंधी मामलों को संवेदनशीलता के साथ लेने के पुलिस को निर्देश जारी करने को कहा।


नैनीताल के एस.एस.पी.पंकज भट्ट, मुख्य न्यायाधीश विपिन खुल्बे और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ के सामने उपस्थित हुए। न्यायालय ने रामनगर के रॉबर्ट्स स्कूल फ़ॉर स्पेशल(विकलांग स्कूल)में एक विशेष श्रेणी के बच्चे कि गुमशुदगी और दूसरे के साथ मारपीट के मामले में गुरुवार के बाद आज दोबारा पुलिस की लापरवाही पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सरकार की तरफ से अधिवक्ता भानू प्रताप सिंह मेर और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली के साथ रामनगर कोतवाल को तत्काल मौके पर जाकर एक जांच रिपोर्ट बनाने और न्यायालय में पेश करने को कहा था। न्यायालय ने इसके साथ ही एस.एस.पी.को भी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा था।


मामले के अनुसार रामनगर की ‘रोशनी सोसाइटी आ रजिस्टर्ड सोसाइटी’ की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि रामनगर के जानेट शीद रॉबर्ट्स स्कूल फ़ॉर स्पेशल(विकलांग स्कूल)में भर्ती नाबलीग 25 दिनों के बाद सड़क में मिला। दूसरे नाबालिग की माँ को बच्चे से मिलने जाने पर शरीर में चोटों के निशान मिले थे। पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने दोनों मामलों पर उदासीनता दिखाई जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली ने बताया की एस.एस.पी.पंकज भट्ट के माफी मांगने के बाद याचिकाकर्ता की मांग पर उच्च न्यायालय ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को निर्देशित कर स्कूल संचालन में मदद करने को कहा है। न्यायालय ने इसके साथ ही ग्रह सचिव को प्रदेश की पुलिस को ये निर्देशित करने को कहा है कि बाल संबंधी अपराध या मामलों में संवेदनशीलता के साथ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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