धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी..

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
देखिए कैबिनेट के प्रमुख फैसले
बैठक में कुल 06 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री सचिव शीलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बॉन्स बिल को वापिस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी हुई, बोन्स एक्ट मुताबिक 1965 कर्मचारी को बोन्स दिया जाता रहा है, लेकिन कोविड के समय में इसमें संशोधन किया गया था, अब फिर से बोन्स दिया जाएगा 1965 बोन्स एक्ट फिर से हुआ लागू।
ESI डॉक्टर के लिए उत्तराखंड 2006 की नियमावली में हुआ संशोधन जिसमें 94 पद सृजित किए जाएगा, ग्रेड A पद 11 सीनियर मेडिकल ऑफिसर 06, असिस्टेंट डायरेक्टर 01 पद, जिसका मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड चयन करेगा।
ग्रह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत 22 पद सृजित की सहमति बनी 2022 में किया गया था गठन।
उत्तराखंड कारागार 2024 में हैबिटुअल ऑफेंडर जो बार बार क्राइम करते है, हैबिटुअल ऑफेंडर के अनुसार ही किया जाएगा
दैनिक श्रमिकों के 893 पद है, 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतमान मिलता था, जिसके बाद अब शेष को 589 की नहीं मिल रहा था जिसके बाद अब न्युतन वेतनमन 18000 दिये जाने का निर्णय लिया गया।
तफ्सील से पढ़िए फैसले..
1.एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती- गृह विभाग के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस फैसले से राज्य में नशे के खिलाफ अभियान को और बल मिलने की उम्मीद है।
2.पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस- श्रम विभाग से जुड़े निर्णय में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का फैसला लिया गया। यह प्रावधान कोविड काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों के सरप्लस में होने पर ही बोनस देने का नियम था।
अब चूंकि केंद्रीय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 प्रभावी है, इसलिए राज्य का संशोधित एक्ट वापस लिया गया। इससे कर्मचारियों को केंद्रीय कानून के तहत बोनस का लाभ मिलेगा।
3.ईएसआई डॉक्टरों के पदों पर मंजूरी- कैबिनेट ने उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस स्कीम 2026 पर मुहर लगाई। इसके तहत ईएसआई डॉक्टरों के कुल 94 पदों को मंजूरी दी गई। इनमें:
मेडिकल ऑफिसर- 76 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर- 11 पद
लेवल 12-6 पद
एडिशनल डायरेक्टर (लेवल 13)- 1 पद
इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4.आदतन अपराधी की परिभाषा में बदलाव- कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार एक्ट से जुड़े प्रावधान में संशोधन करते हुए तय किया कि आदतन अपराधियों को अब पूर्व के एक्ट के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।
5.वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत- वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने शेष 589 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान देने को मंजूरी दी। कुल 893 में से पहले ही कई श्रमिकों को यह लाभ मिल चुका था।
6.सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। जब तक केंद्र की योजना (2025-26 तक) प्रभावी रहेगी, तब तक राज्य की योजना भी चलती रहेगी।


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