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शराब दुकान विवाद पर नैनीताल डीएम को हाईकोर्ट के निर्देश_ याचिकाकर्ता को सुरक्षा दें और विधिवत फैसला लें

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा मार्ग के रातिघाट में मदिरा(शराब)की दुकान खोलने और याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के साथ तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने को कहा है।

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सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से निबटने के लिए दुकान को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।
मामले के अनुसार, घोड़ाखाल निवासी सुरेश चंद्र उप्रेती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सरकार द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री का लाइसेंस उन्हें दिया गया है।

लेकिन कुछ लोग उनकी शराब की दुकान के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न केवल याचिकाकर्ता का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, बल्कि अप्रिय घटना होने की आशंका भी बनी हुई है। याचिका में कहा गया कि किसी घटना को रोकने के लिए याचिकाकर्ता की दुकान को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री का लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को दिया है तो सरकार को ही उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को भी सुरक्षा संबंधी अभ्यावेदन दिया है और वह 24 घंटे के भीतर एक और अभ्यावेदन देंगे। उन्हीने न्यायालय से प्राथना की थी कि वे जिला मजिस्ट्रेट को इस पर विचार करने का निर्देश दें।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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