हाईकोर्ट का कड़ा रुख़.. राज्यसरकार को नोटिस जारी, क्यों हो रहा है बिंदाल पर अवैध कब्ज़ा

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नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिंदाल नदी पर हो रहे बेइंतेहा अतिक्रमण पर राज्य सरकार, एम.डी.डी.ए, नगर निगम को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत जिलाधिकारी से नदी के बाढ़ तट (फ्लड प्लेन) क्षेत्र को 2012 अधिनियम के तहत चिन्हित करने के दिये निर्देश।


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून शहर के राजपुर क्षेत्र में अपना उद्गम पा रही बिंदाल नदी में हो रहे अंधाधुनअतिक्रमण और निर्माण कार्य पर कड़ा रुख लेते हुए राज्य सरकार, नगर निगम, एम डी डी ए और जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए, लगातार हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण कार्य पर चार सप्ताह की भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है। साथ ही उच्च न्यायायल की ओर से जिलाधिकारी देहरादून को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह बिंदाल के उद्द्गम स्थल को व्यक्तिगत रूप से सर्वे करें और वहाँ फ्लड प्लेन जोनिंग को चिन्हित करें ताकि नदी के भाग क्षेत्र को बचाया जा सके ।


देहरादून निवासी पर्यावरणविद रीनू पॉल द्वारा जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजपुर क्षेत्र में हद से ज़्यादा हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण देहरादून की दोनों जीवन दानी नदियां, बिंदाल एवं रिस्पना का गला घोंट रहे है। बिंदाल नदी को पूर्व में पहले ही गंगा रिवर बेसिन में शामिल कर दिया है ।
याचिकाकर्ता ने फोटोग्राफ के माध्यम से यह दिखाया था और सॅटॅलाइट इमेजेज में भी राजपुर क्षेत्र का हो रहा सर्वनाश साफ साफ दिख रहा है ।

बाईट :- अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।

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