हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्यवाही को लेकर सरकार को दिया 10 दिन का समय

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में अनियमितता करने संबंधी जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार से 10 दिन में अनियमितताओं पर निर्णय लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।


मामले के अनुसार, देहरादून की प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों मे की गई अनियमितताओं को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ता अनम सिंह ने न्यायालय से प्रार्थना कर कहा कि प्रतीप नगर के ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों में अनियमितता कर 18 लाख रुपये का गबन किया।

शिकायत के बाद पूर्व में हुई जांच में ग्राम प्रधान का 18 लाख का घोटाला सामने आने के बावजूद ग्राम प्रधान पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नही हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि लगातार शिकायत मिलने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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