हाईकोर्ट : छात्रसंघ चुनाव मामले में सरकार को निर्देश_ 2 दिन में स्पष्ट करें स्थिति..

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व अन्य से दो दिन में स्थिति से अवगत कराने को कहा है। न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर के लिए तय की है।


मामले के अनुसार देहरादून निवासी समाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और कहा कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। उसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया था।

इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सरासर उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढाई में असर पड़ रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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