
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के गुडगुच्छा में अवैध खड़िया खनन के मामले पर सुनवाई करते हुए
राज्य सरकार, डी.एम.बागेश्वर और निदेशक खनन से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई चार सप्ताह के भीतर तय की है।
मामले के अनुसार गुड गुच्छा निवासी कृपाल सिंह रौतेला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में सरकार ने मानकों के विपरीत जाकर अवैध खड़िया खनन की अनुमति दे दी है। जिसकी वजह से गाँव में समस्त जल स्रोत सूख गए हैं। खनन के व्यवसायियों द्वारा अवैध खनन करने पर गाँव में भूस्खलन का खतरा भी हो गया है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाय।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


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