

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के गुडगुच्छा में अवैध खड़िया खनन के मामले पर सुनवाई करते हुए
राज्य सरकार, डी.एम.बागेश्वर और निदेशक खनन से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई चार सप्ताह के भीतर तय की है।
मामले के अनुसार गुड गुच्छा निवासी कृपाल सिंह रौतेला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में सरकार ने मानकों के विपरीत जाकर अवैध खड़िया खनन की अनुमति दे दी है। जिसकी वजह से गाँव में समस्त जल स्रोत सूख गए हैं। खनन के व्यवसायियों द्वारा अवैध खनन करने पर गाँव में भूस्खलन का खतरा भी हो गया है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाय।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




ईरान-इजरायल युद्ध के बीच फंसे जनपदवासियों की चिंता, नैनीताल प्रशासन अलर्ट..
नैनीताल में 11 बजे दुकान बंदी का विरोध, पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप
जंगलों में वाटर होल की तैयारी_बेजुबानों की प्यास बुझायेंगे ये जलकुंड
सीएम पुष्कर धामी ने 1.11 लाख करोड़ का बजट किया पेश, जानें किसे क्या मिला
उत्तराखंड बजट सत्र live _ कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा..